भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भारत के संविधान और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से अपने कर्तव्य और शक्तियाँ प्राप्त होता है । उनके कर्तव्यों में संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खातों की लेखापरीक्षा शामिल है । वह राज्यों के खातों के संकलन और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।

महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग के कार्यालयों में से एक है जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के नियंत्रण में कार्य करता है।

  

लेखा परीक्षा भवन
361, अन्ना साले, तेयनमपेट,
चेन्नई 600,018

कोच्चि शाखा
एजी कार्यालय परिसर,
गोल्डन जुबली रोड,
कलूर पीओ एर्नाकुलम 682017

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै निम्न लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है :

1. तमिलनाडु राज्य, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप में स्थित केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान

2. स्वायत्त निकायों के लेखे जो सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत आते हैं ।

3.कोई भी निकाय/प्राधिकरण/संस्था जिसे भारत सरकार द्वारा उपरोक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है

4.उपरोक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार की प्राप्तियां जैसे आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क

 

Back to Top