कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चेन्नै निम्न लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है :
1.केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान
2. स्वायत्त निकायों के लेखे जो सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत आते हैं।
3.कोई भी निकाय/प्राधिकरण/संस्था जिसे भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता हो
4. भारत सरकार की प्राप्तियाँ जैसे कि आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क