आर टी आई अधिनियम
उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुसार निम्नलिखित मदों की जानकारी इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है:
क) इस कार्यालय का विवरण, इसके कार्य एवं कर्तव्य
ख) अधिकारियों तथा पदधारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
ग) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली कार्यप्रणाली, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम शामिल हैं
घ) पदधारियों द्वारा कार्यों के निर्वाहन हेतु उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड
ङ) कार्यालय द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां
च) अधिकारियों तथा पदधारियों की निर्देशिका - अधिकारियों तथा पदधारियों की पदक्रम सूची
छ) अधिकारियों तथा पदधारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन, जिसमें विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है
ज) इस कार्यालय को आवंटित बजट, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण में रिपोर्ट
झ) कार्यालय में उपलब्ध सूचना का विवरण जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त किया गया हो । जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम 2005 के नियम 3 के तहत, आरटीआई अधिनियम की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ 10/- रुपये की उचित रसीद नकद भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, चेन्नई - 600 018 के प्रति देय होगा ।
3. धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क का भुगतान उचित रसीद के साथ नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 को निम्नलिखित दरों पर देय होगा -:
क) रु.2/- प्रति पृष्ठ (ए4 आकार के कागज में) बनाया या कॉपी किया गया,
ख) बड़े आकार के कागज में एक प्रति का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य,
ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत एवं
घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; तथा बाद के प्रत्येक घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क
4. धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क का भुगतान उचित रसीद के साथ नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा भुगतान और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 को निम्नलिखित दरों पर देय होगा -:
क) डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए - रु. 50/- प्रति डिस्केट या फ्लॉपी तथा
ख) ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए या प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ 2/- रुपये।
ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई शुल्क प्रभारित नहीं की जाएगी ।