सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण

1. संगठन के कार्य और कर्तव्य का विवरण: धारा 4 (1) (बी) (i)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश का कार्यालय ऑडिट भवन टीसी-35-वी-1, विभूति खंड, 226010, लखनऊ में स्थित है I इसका शाखा कार्यालय सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए दयानंद मार्ग,  211001 प्रयागराज में स्थित है।

प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश को, चार समूहों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों का लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है (1. वित्त 2.  ऊर्जा और बिजली एवं आईटी और संचार 3. उद्योग और वाणिज्य, परिवहन, संस्कृति और पर्यटन 4. पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लोक निर्माण)। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का शाखा कार्यालय सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए दयानंद मार्ग,  211001 प्रयागराज में स्थित है। शाखा कार्यालय को पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लोक निर्माण विभाग का लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय में, महालेखाकार के कार्यालय के कर्तव्यों का नियंत्रण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 और उसके नियमों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों द्वारा किया जाता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य: धारा 4 (1) (बी) (ii)

लेखापरीक्षा के संबंध में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 के अधिकार की धारा 18 (1) के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पढ़ा जाए, जो इस प्रकार है:

  1. संघ या राज्य के नियंत्रण में कोषागार सहित, और प्रारंभिक या सहायक लेखाओं के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार ऐसे कार्यालयों का निरिक्षण करना जो, किसी भी कार्यालय लेखाओं जैसा कि उसे लेखा प्रस्तुत करना है, के लिए जिम्मेदार हो;
  2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी लेखा, पुस्तक, कागजात और अन्य दस्तावेज जो लेन-देन के आधार से संबंधित हैं या अन्यथा लेन-देन के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार करते हैं, उन्हें अपने निरीक्षण के लिए मांग कर सकता है जिस स्थान पर वह उचित समझे;
  3. इस तरह के सवाल करना या ऐसे अवलोकन करना, जैसा कि वह कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति को आवश्यक समझ सकता है और ऐसी सूचनाओं की मांग कर सकता है, जो कि उसे किसी भी लेखा या रिपोर्ट की तैयारी के लिए आवश्यकता हो सकती है जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में, अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की स्थिति), 1971, उसके अधीनस्थ विधानों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकके निर्देशों के अंतर्गत हैं।

2. निर्णय निर्धारण प्रक्रम हेतुअपनाई गई प्रक्रिया: धारा 4 (1) (बी) (iii)

इसके निर्णय निर्धारण प्रक्रम में निम्नलिखित प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के प्रणाली शामिल हैं:

लिपिक/ लेखापरीक्षक/ वरिष्ठ लेखापरीक्षक

(प्रारंभिक संवीक्षा और प्रस्तुतीकरण)

पर्यवेक्षक / सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

(प्रथम स्तर का पर्यवेक्षण)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(द्वितीय स्तर का पर्यवेक्षण)

उप महालेखाकार / वरिष्ठ उपमहालेखाकार

(कार्यालय अध्यक्ष)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

(विभागाध्यक्ष)

 

अधिक जानकारी के लिए, कृपया मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर देखें।

4. इसके कार्य के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड: धारा 4 (1) (बी) (iv)

SAI इंडिया के लेखापरीक्षा मानक

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखापरीक्षा मानक पहली बार 1994 में जारी किए गए थे। इसके पश्चात, लेखापरीक्षा मानकों को 2001 में INTOSAI द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया । संशोधित लेखापरीक्षा मानक जो अभी इस विभाग द्वारा पालन किये जा रहे है, मार्च 2002 में जारी किए गए हैं।

उपरोक्त निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

http:/www.cag.gov.in/sites/default/files/cag-pdf/Auditing-standards.pdf

5. अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित या उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड: धारा 4 (1) (बी) (वी)

नियम और विनियम: लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियम, 2007/2020

दिशानिर्देश:

  1. निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014
  2. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका पर स्थायी आदेश
  3. फाइनेंशियल अटेस्ट लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
  4. अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
  5. सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश
  6. स्थायी आदेश या IT ENVIRONMENT की लेखा परीक्षा
  7. IA & AD में ई-मेल खातों के प्रशासन और उपयोग हेतु दिशानिर्देश
  8. डेटा एनालिटिक्स पर दिशानिर्देश
  9. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ऑडिटिंग दिशानिर्देश 2010
  10. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)

दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: http://www.cag.gov.in/content/guidelines

नियमावली

  • एमएसओ (लेखापरीक्षा)
  • एमएसओ (प्रशासन) Vol.I
  • एमएसओ (प्रशासन) Vol.II
  • एमएसओ (प्रशासन) Vol.III
  • भारत सरकार के लेखाओं और लेखा परीक्षा का परिचय
  • वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की नियमावली
  • आईटी लेखा परीक्षा पर नियमावली
  • आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन नियमावली
  • कार्यालय की प्रक्रिया नियमावली
  • वित्तीय उपस्थिति लेखा परीक्षा नियमावली
  • राजस्व लेखा परीक्षा नियमावली

6. आयोजित या नियंत्रण में दस्तावेज: धारा 4 (1) (बी) (vi)

विभाग द्वारा नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज का संबंध लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान लेखापरीक्षिती संस्थाओं से प्राप्त दस्तावेजों से हैं I

7. परामर्शी व्यवस्था: धारा 4 (1) (बी) (vii)

लागू नहीं

8. बोर्ड, परिषद और अन्य समितियाँ: धारा 4 (1) (बी) (viii)

9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका: धारा 4 (1) (बी) (ix)

लखनऊ में मुख्य कार्यालय

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा II) उत्तर प्रदेश

ऑडिट भवन, टीसी -35-वी -1, विभूति खंड,

गोमती नगर, लखनऊ -226010

ईमेल आईडी: agauuttarpradesh2 cag [dot] gov [dot] in

फैक्स नंबर 0522-2722106

प्रयागराज में शाखा कार्यालय

(लेखापरीक्षा I)

 

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा I) उत्तर प्रदेश

सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए दयानंद मार्ग

इलाहाबाद- 211 001

ईमेल आईडी:-brauC& RAllahabad[at] cag [dot] gov [dot] in

फैक्स नंबर 0532-2624502

PBAX नंबर- 2420441-448

 

अधिकारियों के संपर्क इस प्रकार हैं:

 

क्रम. संख्या

पद

संपर्क संख्या

1.

प्रधान महालेखाकार

०५२२-२७२२११२

2.

वरिष्ठ उपमहालेखाकार(AMG III विंग और प्रशासन)

०५२२-२९७०५४०

3.

वरिष्ठ उपमहालेखाकार(AMG II विंग)

०५२२-२९७०७२०

4.

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (AMG I विंग)

०५२२-२९७०५५९

5.

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (AMG IV)

०५३२-२४२२३७१

 

10. मासिक पारिश्रमिक / वेतनमान: धारा 4 (1) (बी) (एक्स)

वेतनमान इस प्रकार हैं:

क्रम. संख्या

विवरण / पदनाम

वेतनमान

स्तर

1

प्रधान महालेखाकार

144200-218200

15

2

वरिष्ठ उप महालेखाकार

118500-214100

78800-175200

13

12

3

उप महालेखाकार

67700-150800

1 1

4

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी

56100-124500

10

5

लेखा परीक्षा अधिकारी

53100-117800

9

6

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

47600-105900

8

7

पर्यवेक्षक / कल्याण सहायक

44900-102800

7

8

वरिष्ठ लेखा परीक्षक / वरिष्ठ कंसोल ऑपरेटर

35,400-78,800

6

9

लेखा परीक्षक / कंसोल ऑपरेटर

29,200-64,700

5

10

तथ्य दाखिला प्रचालक

25,500-56,800

4

1 1

अवर श्रेणी लिपिक

19,900-44,600

2

12

मल्टी टास्क स्टाफ

1,800-39,900

1

11. बजट: धारा 4 (1) (बी) (xi)

वेबसाइट पर उपलब्ध है |

12. अनुवृत्ति: धारा 4 (1) (बी) (xii)

लागू नहीं

13. रियायतें, परमिट और प्राधिकरण: धारा 4 (1) (बी) (xiii)

लागू नहीं

14. इलेक्ट्रॉनिक सूचना: धारा 4 (1) (बी) (xiv)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है (www.cag.gov.in)

15. सुविधाएं: धारा 4 (1) (बी) (xv)

लागू नहीं

16. सूचना का अधिकार अधिनियम: धारा 4 (1) (बी) (xvi)

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

आरटीआई आवेदनों के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम

सुश्री हंसा मिश्रा
वरिष्ठ उपमहालेखाकार  (प्रशासन)
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

(लेखापरीक्षा II), उत्तर प्रदेश

ऑडिट भवन, टीसी -35-वी -1, विभूति खंड,

गोमती नगर, लखनऊ -226010

संपर्क नंबर: 0522-2970540 

E-mail id: kumarih [at] cag [dot] gov [dot] in

अपील मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी का नाम

श्री जयंत सिन्हा

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा II), उत्तर प्रदेश

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

(लेखापरीक्षा II)

ऑडिट भवन, टीसी -35-वी -1, विभूति खंड,

गोमती नगर, लखनऊ -226010

ईमेल आईडी: sinhaJ cag [dot] gov [dot] in

संपर्क नंबर: 0522-2722112

Fax नंबर 0522-2722106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आरटीआई आवेदन के लिए शुल्क के भुगतान का तरीका: अपेक्षित शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर या नकद रसीद के रूप में "वेतन और लेखा अधिकारी, महालेखाकार  का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I)उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद”के पक्ष में किया जाना चाहिए या लखनऊ कार्यालय में नकद में भुगतान किया जाना चाहिए |

17. अन्य प्रकटीकरण: धारा 4 (1) (बी) (xvii)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत शिकायत समिति

कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत समिति है। समिति लखनऊ और इलाहाबाद में स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित मामलों में भाग लेगी। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

अधिष्ठाता:सुश्री हंसा मिश्रा
वरिष्ठ उपमहालेखाकार(AMG-III और प्रशासन)

संपर्क नंबर: 0522-2970540

ई-मेल आईडी: kumarih [at] cag [dot] gov [dot] in

सदस्य:

1. श्री के.के. द्विवेदी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, मोब: - 9450454720, kkdwivedi[dot]audit[at]gmail[dot]com

2. सुश्री शालिनी रानी सिंह, स.ले.प.अ., मोब: -9453301161, shalini_ranisingh[at]yahoo[dot]com

3. सुश्री श्वेता शुक्ला, स.ले.प.अ., मोब: -9727755249,aaoshweta[at]gmail[dot]com

4.  सुश्री नीता गोसाई, अनुभाग पर्यवेक्षक, मोब: -9415902961

5. सुश्री निरुपमा श्रीवास्तव, सीनियर ऑडिटर, मोब: -9415182509

फैक्स नंबर 0522-2722106 

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