कार्य
संगठनात्मक संरचना
वर्ग का नेतृत्व उप महालेखाकार (उ.मले) करते हैं, जिसकी चार शाखाएँ हैं, अर्थात समन्वय और पीडब्ल्युडी (भवन), डी पी कक्ष और तकनीकी सहायता कक्ष, राजमार्ग, कानून और व्यवस्था और संस्कृति और पर्यटन (एलओसीटी) अनुभाग। प्रत्येक का नेतृत्व एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (व.लेप.अ) द्वारा किया जाता है ।
कार्य
समन्वय
मुख्यालय समन्वय शाखा, स्कंध के अधिकार क्षेत्र के लेखापरीक्षा इकाइयों की पहचान करती है और ऑडिट यूनिवर्स के डेटाबेस का रखरखाव करती है। यह स्थानीय लेखापरीक्षा के लिए कर्मचारियों की संख्या की उपलब्धता और त्रैमासिक दौरे कार्यक्रमों पर विचार करते हुए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करती है।
मुख्यालय अनुभाग
पीडब्ल्यूडी (भवन), राजमार्ग और लघु-बंदरगाहों, कानून और कानूनी मामलों, गृह (पुलिस, कारागार, न्यायपालिका), पर्यटन, कला और संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय, अभिलेखागार और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती की लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की स्थानीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट इन अनुभागों द्वारा तैयार किया जाता है। उपरोक्त विभागों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का प्रमाणन लेखापरीक्षा भी किया जाता है।
डीपी कक्ष और तकनीकी सहायता
स्कंध की यह शाखा फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा उठाई गई प्रमुख प्रेक्षणों को तथ्यात्मक विवरणों में विकसित करती है ताकि कार्यालय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए डीपी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। यह शाखा मुख्यालय अनुभाग और फील्ड पार्टियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।
स्थानीय लेखापरीक्षा दल
फील्ड लेखापरीक्षा करने के लिए स्कंध में सात (07) स्थानीय लेखापरीक्षा दलों का गठन किया गया है। ये लेखापरीक्षा पार्टियां लेखापरीक्षा एवं लेखा, 2007 के विनियम के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की लेखापरीक्षा करती हैं:
अनुपालन लेखापरीक्षा
कानूनों और विनियमों का किस हद तक पालन किया गया है इसका आकलन करना (लेन-देन की लेखापरीक्षा)।
निष्पादन लेखापरीक्षा
निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन या जांच है कि, किस हद तक कोई संगठन, कार्यक्रम या योजना आर्थिक रूप से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित होती है।
वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा / वार्षिक लेखों का प्रमाणन
ये लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत और संवैधानिक निगमों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और शर्तों अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 19 और 20 के तहत स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रमाणन के तहत किए जाते हैं, जो ऊपर उल्लिखित विभागों के अंतर्गत आते हैं।
विशेष लेखापरीक्षा
जब संदिग्ध चूक के मामलों में राज्य सरकार द्वारा एक विशेष लेखापरीक्षा का अनुरोध किया जाता है तो मामले के महत्व पर विचार करते हुए, महालेखाकार के पास विशेष लेखापरीक्षा करने या विशेष लेखापरीक्षा करने के अनुरोधों से असहमत होने के लिए विवेकाधीन शक्तियां होंगी।
अनुवर्ती लेखापरीक्षा
इस प्रकार की लेखापरीक्षा मुख्य रूप से पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों पर निगम द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई को सत्यापित करने के लिए की जाती है। निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2014, अनुवर्ती लेखापरीक्षा के लिए व्यापक तरीके से मार्गदर्शन/प्रक्रिया प्रदान करता है।