वर्ग '' (राजपत्रित) अधिकारियों की तैनाती के लिए दिशानिर्देश

  • वर्ग '' (राजपत्रित) कर्मचारियों की अंत: कार्यालयीन तैनाती के लिए स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड में वरिष्ठ उप महालेखाकार /प्रशासन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन और वरिष्ठ उप महालेखाकार / एएमजी I  शामिल होंगे। दोनों वर्ग अधिकारियों में से जो वरिष्ठ हो वे अध्यक्ष होंगे और महालेखाकार स्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे।
  • वर्ग '' कर्मचारियों को सामान्य रूप से दो साल की न्यूनतम अवधि समाप्त होने से पहले किसी विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि आवश्यक स्थिति हो तो, एक अधिकारी को दो साल की अवधि की समाप्ति से पहले एक विशेष पद से स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • जहां तक फील्ड ड्यूटी पर तैनाती का संबंध है, तैनाती न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। हालाँकि, किसी विशेष मामले की परिस्थितियों के आधार पर, इस अवधि को प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
  • किसी भी अधिकारी को उसी अनुभाग/क्षेत्र में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।
  • निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्य के लिए तैनात अधिकारी को सामान्यतः अगले वर्ष में निष्पादन लेखापरीक्षा में पुन: तैनात नहीं किया जाएगा।
  • आम तौर पर मौजूदा नीतियों के अनुसार कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा तय किए गए किसी भी पद पर काम करना पड़ता है और तैनाती और स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, व्यक्तिगत,स्वास्थ्य और किसी भी अन्य आधार पर स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों के अनुरोध पर समय से पहले या अन्यथा बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।
  • सभी स्थानांतरण और तैनाती  प्रशासनिक जरूरतों और काम की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।
  • स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड की बैठक त्रैमासिक या आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाएगी।
  • तिमाही के मध्य में की गई आपातकालीन तैनातियों को, तिमाही बैठक में बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा जाएगा।
  • जहां तक संभव हो शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उन्हें वहां रखा जाएगा जहां उन्होंने वांछित निष्पादन हासिल किया है।
  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं.42011/3/2014-स्था.(आरईएस), दिनांक 08/10/2018 के दिशा-निर्देशों का स्थानांतरण एवं नियुक्ति बोर्ड में विचार किया जाए।

 

 ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) और ग्रुप सी स्टाफ पोस्टिंग के लिए दिशानिर्देश

  • ग्रेड बी (अराजपत्रित) और ग्रेड सी कर्मचारियों (लिपिक/डीईओ और एमटीएस के अलावा) की इंट्रा ऑफिस पोस्टिंग के लिए स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड में प्रधान महालेखाकार द्वारा नामित शाखा अधिकारी/प्रशासन और दो अन्य शाखा अधिकारी शामिल होंगे। उनमें से सबसे वरिष्ठ, अध्यक्ष होंगे। वर्ग अधिकारी (प्रशासन) स्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे।
  • ग्रेड बी (गैर राजपत्रित) कर्मचारियों को सामान्य रूप से दो साल की न्यूनतम अवधि समाप्त होने से पहले किसी विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि स्थिति आवश्यक है, तो उप महालेखाकार (प्रशासन) के अनुमोदन से दो साल की अवधि की समाप्ति से पहले किसी अधिकारी को किसी विशेष पद से स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • जहां तक फील्ड ड्यूटी पर तैनाती का संबंध है, तैनाती दो साल की अवधि के लिए होगी। हालाँकि, किसी विशेष मामले की परिस्थितियों के आधार पर, इस अवधि को उप महालेखाकार (प्रशासन) के अनुमोदन से बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
  • फील्ड ड्यूटी पर तैनात करते समय बोर्ड द्वारा जिन मानदंडों पर विचार किया जाएगा उनमें से कुछ हैं : (अ) कर्मचारी की स्वास्थ्य समस्याएं (ब) पारिवारिक समस्याएं (स) फील्ड ड्यूटी से वापसी के लिए प्राप्त आवेदन (ड) निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति ।
  • किसी भी अधिकारी को एक ही क्षेत्र में पांच साल से अधिक की अवधि के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के बने रहने के लिए महालेखाकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड की बैठक त्रैमासिक या आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाएगी।
  • तिमाही के मध्य में की गई आपातकालीन पोस्टिंग को तिमाही बैठक में बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा जाएगा।
  • जहां तक संभव हो शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उन्हें वहां रखा जाएगा जहां उन्होंने वांछित प्रदर्शन हासिल किया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं.42011/3/2014-स्था.(आरईएस), दिनांक 08/10/2018 के दिशा-निर्देशों का स्थानांतरण एवं नियुक्ति बोर्ड में विचार किया जाए।

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