जन सूचना अधिकारी

श्री. राजेंद्रन जी, आई.ए. और ए.एस.

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) तमिलनाडु और पुदुचेरी,

लेखा परीक्षा भवन, नं. 361, अन्ना सालै, चेन्नई 600 018

दूरभाष : +91 44 2431 6600                                                                                                                                                                                              फैक्स: +91 44 2431 6659
ई – मेल :  rajendrang[at]cag[dot]gov[dot]in

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के तहत आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी को संबोधित किया जा सकता है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसरण में, इस कार्यालय की सुश्री दीपिका गोकुलराम, आईए और एएस, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) को       कार्यालय महालेखाकार, (लेखापरीक्षा-11), तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। । उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अनुसार, इस कार्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित मदों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है -

  • कार्यालय का विवरण, उसके कार्य एवं कर्त्तव्य
  • अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य
  • निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं।
  • कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानक।
  • कार्यों के निर्वहन के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश  मैनुअल और रिकॉर्ड ।
  • कार्यालय द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियाँ।
  • इस कार्यालय द्वारा गठित बोर्ड/समितियां/टास्क फोर्स। हालाँकि, सार्वजनिक भागीदारी या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले नहीं हैं।
  • अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका - अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदक्रम सूची
  • अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इस विनियम में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है।
  • इस कार्यालय को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण रिपोर्ट के विवरण के साथ।
  • कार्यालय के पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

3. उपरोक्त जानकारी श्री. राजेंद्रन जी, , आई ए व ए एस, जन सूचना अधिकारी और वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु एवं पुदुचेरी,लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालई, चेऩ्नई - 600 018 से प्राप्त की जा सकती है

4.शुल्क की प्राप्ति

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम 2005 के नियम 3 के अधीन, आरटीआई अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ, रु.10 / - का आवेदन शुल्क होना चाहिए, जिसका भुगतान उचित रसीद सहित नकद के माध्यम से, या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 को देय भारतीय डाक आदेश द्वारा किया गया हो ।

धारा 7 की उपधारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क का भुगतान निम्नलिखित दरों पर उचित रसीद सहित नकद के माध्यम से, या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 को देय भारतीय डाक आदेश द्वारा किया जाएगा ।

  • प्रति पृष्ठ के लिए रु.2/- ।
  • बड़े आकार के पेपर में एक कॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य ।
  • नमूने या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य
  • अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और उसके
  • बाद के प्रत्येक घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क ।

धारा 7 की उपधारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क का भुगतान उचित रसीद सहित नकद के माध्यम से, या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 को देय भारतीय डाक आदेश द्वारा निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा ।

  • कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में दी गई जानकारी के लिए प्रति सीडी 50 / - रु
  • ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य में मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी    के लिए या प्रकाशन के लिए अर्क के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ 2 / - रु ।

आरटीआई अधिनियम के 6 (1) के तहत उप सेक्शन (1) और (5) की धारा 7 के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान नकद या डीडी / बैंकर्स चेक / वेतन और लेखा अधिकारी / आईएडी, चेन्नई 600 018 के नामे लिया गया आईपीओ के रूप में किया जाएगा । हालांकि उचित सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसा कोई शुल्क देय नहीं है ।

5. अपील प्रक्रिया

आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार कार्यालय का पहला अपीलीय प्राधिकार :-

श्री. के.पी.आनंद, भा.लेप. व ले.से.

प्रधान महालेखाकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) तमिलनाडु और पुदुचेरी,

लेखा परीक्षा भवन, नं. 361, अन्ना सालै, चेन्नई 600 018

दूरभाष : +91 44 24316555

फैक्स: +91 44 24316659                                                                                                                                                                                                   

ईमेल: anandkp[at]cag[dot]gov[dot]in

 

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