लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - III
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III, कार्य और ऑडिट की जाने वाली इकाइयाँ:
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III के ऑडिट दायरे में 1368 इकाइयाँ आती हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार शीर्ष ऑडिट योग्य इकाइयाँ, ऑडिट योग्य इकाइयाँ और कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:
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Name of Department |
Number of Apex Auditable Entities |
Number of Auditable Units |
Number of Implementing Units |
Total |
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Finance Department |
01 |
203 |
00 |
204 |
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Revenue Department |
02 |
364 (SD&RF) +469 (Land Revenue) |
165 |
1000 |
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General Administration Department |
01 |
122 |
03 |
126 |
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Information and Broadcasting |
01 |
35 |
00 |
36 |
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Legislative and Parliamentary Affairs |
01 |
00 |
00 |
01 |
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Gujarat Legislative Secretariat |
01 |
00 |
00 |
01 |
|
Total |
07 |
1193 |
168 |
1368 |
मुख्यालय I
यह शाखा गुजरात सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली 204 इकाइयों की राजस्व प्राप्तियों का ऑडिट करती है। इसके अलावा, यह गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट ऑफ़ स्टाम्प्स के अधीन आने वाली 364 इकाइयों का ऑडिट करती है, जिनमें सब-रजिस्ट्रार कार्यालय और डिप्टी कलेक्टर (SD VOP) कार्यालय शामिल हैं।
मुख्यालय II
यह शाखा राजस्व विभाग (भूमि राजस्व कार्य) के नियंत्रण में 636 इकाइयों, सामान्य प्रशासन विभाग की 126 इकाइयों, सूचना और प्रसारण विभाग की 36 इकाइयों, विधायी और संसदीय मामलों की एक इकाई और गुजरात विधान सचिवालय की एक इकाई के राजस्व और व्यय दोनों का ऑडिट करती है।
राज्य के राजस्व के ऑडिट के लिए कानूनी ढांचा:
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Nature of Receipts |
Acts |
HOD |
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Goods and Service Tax, Value Added Tax, Profession Tax |
GGST Act, CGST Act, IGST Act, GVAT Act, CST Act, Entry Tax Act |
Chief Commissioner of State Tax |
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Stamp Duty |
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Inspector General of Registration and Superintendent of Stamps |
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Land Revenue |
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Additional Chief Secretary, Revenue Department |
अनुपालन ऑडिट (Compliance audit), CAG के अनुपालन ऑडिट दिशानिर्देशों और लागू ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया जाता है। मुख्यालय-I और II राजस्व और व्यय दोनों का ऑडिट करते हैं। व्यय और राजस्व प्राप्तियों के ऑडिट का अधिकार क्षेत्र भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की क्रमशः धारा 13 और धारा 16 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होता है।
रिपोर्ट
इस शाखा को परफॉर्मेंस ऑडिट (PA) और विषय-विशिष्ट अनुपालन ऑडिट (SSCA) के लिए विषयों की पहचान करने, PA/SSCA के लिए ऑडिट योजना की निगरानी और कार्यान्वयन करने, CAG की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और चर्चा के लिए चुने गए निष्कर्षों पर COPU/PAC की सहायता करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
संसाधन:
राजस्व क्षेत्र का ऑडिट
• गुजरात वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
• एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
• केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
• वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017
• गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
• गुजरात प्रवेश कर अधिनियम, 2001
• राजस्व ऑडिट मैनुअल 2015
• सौराष्ट्र घरखेड़, किरायेदारी निपटान और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1949
• गुजरात किरायेदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र और कच्छ क्षेत्र) अधिनियम-1948
• गुजरात किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम – 1948
• गुजरात भूमि राजस्व नियम 1972
• भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
• गुजरात कृषि भूमि सीमा अधिनियम, 1960
• गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण अधिनियम, 1957

