लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा अभ्युतियों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई. आर.) के रूप में लेखापरीक्षित इकाइयों को अग्रेषित किया जाता है I प्रमुख अभ्युतियों (भाग-II ‘अ’ पैरा) जिनकी संभाव्यता होती है उन्हें तथ्यों के विवरण (एस.ओ.एफ.) के रूप में विभागाध्यक्ष को अग्रेषित किया जाता है I तथ्यों के विवरण (एस.ओ.एफ.) के बारे में विभागाध्यक्ष से उत्तर प्राप्त होने के बाद उन्हें संभावित मसौदा पैरा (पी.डी.पी.) के रूप में तैयार किया जाता है और इसके बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ड्राफ्ट पैरा के रूप में अंतिम रूप में शामिल करने से पहले सरकार का उत्तर प्राप्त करने के लिए सरकार को अग्रेषित किया जाता है I

लेखापरीक्षा का अनुपालन कराने के लिए कई तंत्र मौजूद हैं जैसे- ब्रॉड शीट रिप्लाई, लेखापरीक्षा समिति बैठक, द्विपक्षीय बैठक, बकाया आई. आर. पैरा की त्रैमासिक /छमाही रिपोर्ट आदि I

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के ड्राफ्ट पैरा के मामले में लोक लेखा समिति में चयनित पैराओं पर चर्चा की जाती है और लोक लेखा समिति द्वारा इस तरह की चर्चाओं के आधार पर सिफारिशों/ की गई कार्रवाई टिप्पणियों को इस ओर अग्रेषित किया जाता है I

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