सामान्य भविष्य निधि के बारे में
राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी वर्ग कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते के रखरखाव का कार्य को विभागों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II के दो कार्यालयों के बीच बांटा गया है। ।10 विभागों से संबन्धित जीपीएफ़ के रखरखाव का कार्य उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य नियमावली 1985 के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –II द्वारा किया जाता है।
About Accounts
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make...
-
01 Jun
Form for AGT-2026 -
14 Oct
पुरानी अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य आईटी वस्तुओं के निपटान हेतु ई-नीलामी सूचना हेतु निविदा (अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2025 - 06:00 PM तक) -
16 Jul
पुरानी अनुपयोगी निष्प्रयोज्य वस्तुओं जैसे स्टील की कुर्सियां, लकड़ी की मेजें, लोहे के रैक, घूमने वाली कुर्सियां, बुक शेल्फ आदि के निपटान के लिए निविदा सूचना। (अंतिम तिथि 07/08/2025 अपराह्न 03:00 बजे तक) -
06 Jun
AGT-2025 के लिए विकल्पों के संबंध में।
- पुरानी अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य आईटी वस्तुओं के निपटान हेतु ई-नीलामी सूचना हेतु निविदा (अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2025 - 06:00 PM तक)(PDF, 491.72 KB)
- पुरानी अनुपयोगी निष्प्रयोज्य वस्तुओं जैसे स्टील की कुर्सियां, लकड़ी की मेजें, लोहे के रैक, घूमने वाली कुर्सियां, बुक शेल्फ आदि के निपटान के लिए निविदा सूचना। (अंतिम तिथि 07/08/2025 अपराह्न 03:00 बजे तक)(PDF, 1.38 MB)



