सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (देखने के लिए यहां क्लिक करें)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को दूर करने और वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र का काम करने के लिए एक अधिनियम है। यह नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार प्रदान करता है ताकि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में रखी गई जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकें, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके और एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन का भी प्रावधान किया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शासकीय सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा एक पहल है, जो नागरिकों को भारत सरकार और राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित सूचना / खुलासे तक पहुँच के अलावा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), पीआईओ आदि के विवरणों की त्वरित खोज के लिए आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करता है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) किसी भी रूप में किसी भी सामग्री के रूप में 'सूचना' को परिभाषित करती है, जिसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल और जानकारी समाविष्ट है ।

जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध।

एक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा जहां आवेदन किया जा रहा है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से  निम्लिखित अधिकारियों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

 (क) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो;

(ख) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसके या उसके द्वारा मांगी गई सूचना के विवरण को निर्दिष्ट करना:

सूचना के लिए आवेदन का प्रारूप

आवेदक को स्पष्ट रूप से उसके नाम और पते के लिए पत्राचार, टेलीफोन नंबर (वैकल्पिक) और विशिष्ट जानकारी और यदि व्यावहारिक है नंबर और तिथि आदि का उल्लेख करना चाहिए जो वह / वह चाहता है ।

आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, सूचना मांगने के लिए शुल्क प्रभार्य निम्नानुसार है;

धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध उचित रसीद के खिलाफ नकद के साथ या दस रुपये के बैंकर चेक / बैंक ड्राफ्ट / भारतीय पोस्टल ऑर्डर के आवेदन शुल्क के साथ 'वेतन और लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा), कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक़दारी) - I, महाराष्ट्र, मुंबई' के पक्ष में आहरित किया जाना चाहिए। राशि और भुगतान की विधि में निर्धारित शुल्क के बिना अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सूचना सामग्री के लिए दरें

धारा 7 की उपधारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा:

बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (A4 या A3 साइज पेपर)

बड़े आकार के पेपर में एक कॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य

नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और

रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और प्रत्येक बाद के घंटे के लिए पांच रुपये का शुल्क।

अपील

यदि सूचना उसे 30 दिनों या 48 घंटे के निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं की जाती है, जैसा कि मामला हो सकता है, या उसके द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है, । इस तरह की अपील उस तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन सूचना की आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो गई है या उस तारीख से जिस पर लोक सूचना अधिकारी की सूचना या निर्णय प्राप्त हुआ है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या असाधारण मामलों में 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

प्रथम अपील को अपीलीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र को संबोधित करना होगा।

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर एक आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह केंद्रीय सूचना आयोग, कमरा नंबर -326, दूसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110 066 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के तहत, उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, जिस दिन यह फैसला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए था या वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया, दूसरी अपील कर सकता है । केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील करते हुए अपीलकर्ता को सीपीआईओ और प्रथम अपील प्राधिकारी को दूसरी अपील की एक प्रति भेजनी चाहिए।