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महिला कार्यस्थल यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ("POSH अधिनियम") को प्रत्येक महिला के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित, संरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करने हेतु एक व्यापक कानून के रूप में लागू किया गया था।
POSH अधिनियम के तहत, नियोक्ता के लिए कुछ कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है। इनमें से एक है आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) का गठन, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर किसी पीड़ित महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करना, उसकी जांच करना और अपनी जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियोक्ता को उचित कार्रवाई की सिफारिश करना है।
तदनुसार, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है:
नाम | पद | सदस्य श्रेणी | संपर्क जानकारी |
---|---|---|---|
सुश्री प्रतिभा सिंह | Sr. DAG | पीठासीन अधिकारी | - |
श्री राकेश विजयवर्गीय | Sr. AO | सदस्य | 9328869007 |
श्री दीपक सैनी | AAO | सदस्य | 9785092290 |
श्री सुनील कुमार | Sr. Auditor | सदस्य | |
सुश्री रचना शर्मा | --- | बाह्य सदस्य | 8860632028 |