सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सीएजी ने मुख्यालय कार्यालय और सभी क्षेत्र कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है।

इस क्षेत्र में जानकारी अधिनियम के तहत प्रसार के प्रयोजनों के लिए है। हालाँकि, किसी भी तरीके से उपयोग करने से पहले इसे पीआईओ से सत्यापित कराने की सलाह दी जाती है।

 

आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में नीचे प्रक्रिया 3 में उल्लिखित शुल्क के साथ अनुरोध करना होगा।

 

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक को पत्राचार के लिए अपना नाम और पता, टेलीफोन नंबर (वैकल्पिक) और विशिष्ट सूचना जो वह चाहता है, संख्या और तारीख, यदि व्यवहार्य हो, आदि के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

 

शुल्क

1. शुल्क उचित रसीद के आधार पर नकद में या PAO, O/o A.G.(A&E), Telangana, Hyderabad के पक्ष में बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा जमा किया जा सकता है।

2. शुल्क की मात्रा:- धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ उपरोक्त अनुसार दस रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा। अन्यथा अनुरोध को वैध अनुरोध नहीं माना जाएगा और कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।

धारा 7 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा :

1. बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (ए-4 या ए-3 आकार का पेपर),

2. बड़े आकार के पेपर की कॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य,

3. नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत, और

4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद के प्रत्येक घंटे के लिए पांच रुपए का शुल्क लिया जाएगा।

अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि, यदि कोई हो

सीपीआईओ/पीआईओ के फैसले के विरुद्ध अपील आरटीआई, अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, हैदराबाद पीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण है।

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