महानिदेशक (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) ने दिनांक 28.02.2023 के आदेश द्वारा महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को पुनर्गठित आंतरिक शिकायत समिति में नामित किया है।

1. श्रीमती रामालक्ष्मी, उप निदेशक, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (एससीआर) का कार्यालय, अध्यक्ष के रूप में।

2. श्रीमती एन. पुष्पलता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, म.वा.ले.का., हैदराबाद सदस्य के रूप में।

3. श्री जी. हेमानंद सागर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, , म.वा.ले.का., हैदराबाद सदस्य के रूप में।

4. श्रीमती. के.एन.लक्ष्मी, दुर्गाबाई देशमुख महिला सभा, अधिवक्ता सदस्य के रूप में ।

सीसीएस (आचरण नियमावली), 1964 के नियम 3-सी के तहत, इस कार्यालय की महिला अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी, चाहे वह किसी भी संवर्ग का हो, के विरुद्ध कोई शिकायत है तो वे समिति को लिखित रूप से अपनी शिकायतें दे सकती हैं।

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