जन परामर्श की व्यवस्था

 

1. उद्देश्य

इस मैनुअल का उद्देश्य यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि कार्यालय की नीतियों के निर्माण अथवा उनके कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता से परामर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था विद्यमान है या नहीं।


2. जन परामर्श की व्यवस्था

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), दिल्ली, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का एक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय है। यह कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य करता है तथा इसका मुख्य दायित्व भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य संस्थाओं का लेखापरीक्षण करना है।

यह कार्यालय सार्वजनिक नीतियों (Public Policies) का निर्माण नहीं करता तथा न ही सरकारी योजनाओं अथवा नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कार्यान्वयन एजेंसी है।

अतः कार्यालय में नीति निर्माण अथवा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता से परामर्श (Public Consultation) अथवा उनके प्रतिनिधित्व (Public Representation) की कोई औपचारिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।


3. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था

यद्यपि सार्वजनिक नीति निर्माण हेतु कोई परामर्श व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तथापि नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं—

  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध स्वप्रकाशित (Proactive Disclosure) सूचनाओं का अवलोकन कर सकते हैं।
  • सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. निष्कर्ष

इस कार्यालय में नीति निर्माण अथवा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता से परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व की कोई पृथक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यदि भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो इस मैनुअल को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

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