RTI Act
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RTI Act. 2005
- Organisation, Functions & Duties
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Directory of Officers & Employees
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CPIO/FAA Details
- Other Information
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
1. उद्देश्य
इस मैनुअल का उद्देश्य कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रमुख अधिकार (Powers) एवं कर्तव्यों (Duties) का सामान्य विवरण उपलब्ध कराना है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
2. अधिकारियों की शक्तियाँ (Powers of Officers)
कार्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित होती हैं—
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रशासनिक एवं लेखापरीक्षा संबंधी निर्देश।
- लागू सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं अन्य सरकारी निर्देश।
- प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ।
- कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर जारी कार्य-वितरण आदेश।
सभी अधिकारी केवल अपने प्रत्यायोजित अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।
3. अधिकारियों के प्रमुख कर्तव्य (Duties of Officers)
(क) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (Principal Director)
- कार्यालय का समग्र प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण।
- वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं पर्यवेक्षण।
- महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय।
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना।
- कार्यालय में सुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।
(ख) निदेशक/उप निदेशक/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (जहाँ लागू हो)
- आवंटित अनुभागों एवं लेखापरीक्षा समूहों का पर्यवेक्षण।
- अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा।
- निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं टिप्पणियों का परीक्षण।
- प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी कार्यों का निष्पादन।
(ग) लेखापरीक्षा अधिकारी / सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
- लेखापरीक्षा की योजना एवं क्रियान्वयन।
- अभिलेखों का परीक्षण एवं साक्ष्य संकलन।
- निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ तैयार करना।
- अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण।
4. कर्मचारियों के प्रमुख कर्तव्य
कार्यालय के कर्मचारी—
- आवंटित कार्यों का समयबद्ध एवं दक्षतापूर्वक निष्पादन करते हैं।
- कार्यालय अभिलेखों का सुरक्षित रख-रखाव करते हैं।
- ई-ऑफिस एवं अन्य सूचना प्रणालियों में अभिलेखों का अद्यतन करते हैं।
- गोपनीयता एवं सूचना सुरक्षा बनाए रखते हैं।
- लागू सेवा नियमों, आचरण नियमों एवं कार्यालय आदेशों का पालन करते हैं।
- जनहित, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं।
5. उत्तरदायित्व (Accountability)
सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यों के लिए अपने उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं तथा निर्धारित प्रशासनिक एवं लेखापरीक्षा नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं।

