लेखापरीक्षा रिपोर्ट
Chhattisgarh
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए, छत्तीसगढ़ शासन
अवलोकन
यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 समय-समय पर संशोधित, की धारा 19(ए) के अंतर्गत, मार्च 2023  को समाप्त अवधि के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।
यह प्रतिवेदन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप और अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से संबंधित है।
अध्याय I में राज्य के 20 पीएसईज का उनके अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण शामिल है। रिपोर्ट में राज्य के पीएसईज द्वारा विभिन्न मानदंडों के अनुपालन, वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने तथा सरकारी कंपनियों के लिए निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में सीएजी की निगरानी भूमिका का भी उल्लेख है।
अध्याय II में छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल किये गये हैैं।  इसमें  स्मार्ट शहरों के विकास में नियोजन की पर्याप्तता, निर्धारित मानदंडों के अनुसार और निर्धारित समय के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन में विवेकशीलता और अनुश्रवण, मूल्यांकन और मध्यावधि सुधार के लिए कार्यात्मक तंत्र की उपलब्धता का आकलन करने से सम्बंधित  कंडिकाये संम्मिलित  है ।
अध्याय III में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित एक लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है। 
लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।
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भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए, छत्तीसगढ़ शासन
(56.20 एमबी)
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