आई.ए.एंड ए.डी. का लेखापरीक्षा अधिदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 149 में परिकल्पना की गई है कि सीएजी संघ, राज्यों और किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जाएं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ या राज्य के खातों से संबंधित भारत के सीएजी की रिपोर्ट क्रमशः राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य की संसद/विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा। वैधानिक स्थिति कैग (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के तहत स्थापित की गई है। लेखापरीक्षा और लेखा पर कैग का विनियमन, 2020 आई. ए. और ए. डी. द्वारा किए गए विभिन्न लेखापरीक्षाओं पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

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