कल्याण विभाग का नेतृत्व श्री जी वेंकटरमन करते हैं

कल्याण  अधिकारी,  फोन 044 24316498

 

सभी तीनों  लेखापरीक्षा कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण गतिविधियों और कल्याण अधिकारी द्वारा सौंपे गये दूसरे कार्य 

श्री आर. मुरलीधरन, कल्याण सहायक, कार्यालय प्र मले (लेखापरीक्षा-), तमिलनाडु और

श्री एम. मीनाक्षी सुंदरम्, कल्याण सहायक,  कार्यालय मले (लेखापरीक्षा-।।) तमिलनाडु एवं पुदुचेरी और  कार्यालय म नि लेप (केंद्रीय) द्वारा संचालित किया जाता है।

 

 कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और नियम (स्थापना की नियमावली के अध्याय 38 और केंन्द सरकार कार्यालयों के प्राशासन के अंतर्गत )

  •   कल्याण अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार से मिलेंगे और उन्हें  मानवता के नाते अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे ताकि आवेदन कार्यवाही की प्रक्रिया तेज हो सके।.
  • कल्याण अधिकारी के पास स्थायी सलाहकार समिति होगी जिसमें तीन व्यक्ति होंगे, जिन्हें कल्याणकारी गतिविधियों जैसे खेल, कैंटीन, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के संबंध में विशिष्ट क्षेत्रों को सौंपा जाएगा।
  • यह कल्याण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपनी सूचना  में आई शिकायतों / शिकायतों का एक ट्रैक रखें, और  सलाहकार समिति के सदस्यों की सक्रिय मदद से, जल्दी और संतोषजनक निवारण सुनिश्चित करें।
  • कल्याण अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे आधिकारिक वातावरण में एक मानवीय स्पर्श प्रदान करें जो अपने आप में मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता होऔर  कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देता हो ।
  • वे स्टाफ काउंसिल की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। उन्हें कर्मचारी परिषद की बैठकों में भाग लेना चाहिए। यह कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी समस्याओं और मामलों से निपटने में उनकी मदद करेगा।
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के सदस्यों के लिए क्लबों और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करना। उनके और उनके परिवारों के लिए मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के निवास वाले क्षेत्रों में इसी तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।
  • स्टाफसदस्यों के लिए इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए सुविधाओं का प्रावधान - मनोरंजन क्लबों की स्थापना।
  • .कार्यालय परिसर में कैंटीनों का प्रावधान और कर्मचारियों की वास्तविक कामकाजी परिस्थितियों में सुधार सहित कार्यस्थल पर स्वच्छता स्थिति में सुधार।
  • केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS), पेंशन पेपर्स, उपदान, परोपकारी निधि आदि के संबंध में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सहायता।
  • कल्याणगतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए विशेष रूप से एक अलग नोटिस बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। इस नोटिस बोर्ड को "कल्याण सूचना बोर्ड" कहा जाएगा। इस बोर्ड में कल्याण अधिकारी और सलाहकार समिति के सदस्यों और कल्याण गतिविधियों से संबंधित अन्य जानकारी होगी।

            

 उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है और इसका उद्देश्य किसी भी कठोर प्राथमिकताओं को रखना नहीं है, यदि उपलब्ध संसाधनों के भीतर और अधिक किया जा सकता है, तो बेहतर है।

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