RTI Act
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में
नागरिकों तक सूचना पहुँचाना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है।यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा एक पहल है, जो नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों की त्वरित खोज के लिए आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए है।भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी/प्रकटीकरण तक पहुंच के अलावा अन्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है,सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना,भ्रष्टाचार नियंत्रण, और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है।यह स्पष्ट है कि एक सूचित नागरिक शासन के उपकरणों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर हैऔर सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाते हैं।यह अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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