इस कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना।

 

लोक सुचना अधिकारी

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री.एस.वेल्लियंगिरी,आई ए औ ए एस

वरि.उप महालेखाकार

“लेखापरीक्षा भवन”,

अन्ना सालै, तैनामपेट,चेन्नै-600018

चेन्नै-600018

फोन: 044-24316433

ई-मेल: velliangiris[at]cag[dot]gov[dot]in

श्रीमती.देविका.नायर,आई ए और ए एस

“लेखापरीक्षा भवन”,

अन्ना सालै, तैनामपेट,चेन्नै-600018

चेन्नै-600018

फोन: 044-24316431

फैक्स: 044-24330012

ई-मेल: devika[at]cag[dot]gov[dot]in

 

1.सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के तहत आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को संबोधित किया जाए ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसरण में, धारा 4 (1) (बी) के उपरोक्त अधिनियम के अनुसार इस कार्यालय केश्री एस. वेल्लियंगिरि, आई ए और ए एस वरिष्ठ उप महालेखाकार(प्रशासन), को कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I),तमिलनाडु के लिए लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित मदों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है:

  • कार्यालय के विवरण, इसके कार्य और कर्तव्य
  • अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
  • पर्यवेक्षण और जवाबदेही के प्रणाली सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
  • कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड।
  • कार्यों के निर्वहन के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियम पुस्तिका और अभिलेख
  • कार्यालय के नियंत्रण में या उसके अधीन रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ
  •  इस कार्यालय द्वारा गठित बोर्ड/समितियाँ/कार्यबल। हालांकि, सार्वजनिक भागीदारी या बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिक नहीं होते हैं।
  • अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका-अधिकारियों और कर्मचारियों की पदक्रम सूची
  • अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इस नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित
  •  इस कार्यालय को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण में रिपोर्ट के साथ।
  • कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में घटाया गया। लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

3. उपरोक्त जानकारी श्रीएस. वेल्लयंगिरि, आईए एंड एएस, लोक सूचना अधिकारी और वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा-।), तमिलनाडु, लेखापरीक्षा  भवन, 361, अन्ना सालै, तैनामपेट, चेन्नै-600 018 से प्राप्त की जा सकती है

4. शुल्क की प्राप्ति:

सूचना के अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियम 2005 के नियम 3 के तहत, आरटीआई अधिनियम की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध, 10 रु/- की उचित रसीद नकद भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक याभारतीय पोस्टल ऑर्डर के आवेदन शुल्क के साथ  वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 के प्रति देय होगा ।

 

धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क का भुगतान उचित रसीद के साथ नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के आवेदन शुल्क के साथवेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, चेन्नै-600 018 के प्रतिनिम्नलिखित दरों पर देय होगा।

  • (a) (ए) प्रत्येक पृष्ठ (A-4 या A-3 आकार के पेपर में) के लिए Rs.2/- सृजन या अनुकरण किया गया;
  • (b) (बी) बड़े आकार के पेपर में एक प्रतिलिपि का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;
  • (c) (सी) नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा
  • (d)  (डी) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके बाद अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क।

धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क का भुगतान उचित रसीद के साथ नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैकके आवेदन शुल्क के साथवेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, चेन्नै-600 018 के प्रतिनिम्नलिखित दरों पर देय होगा।

  • (a) कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में दी गई जानकारी के लिए 50 रु/- प्रति सीडी और
  • (b).इस तरह के प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए या प्रकाशन के सारांश के लिए प्रतीलिप के प्रति पृष्ठ रु .2 / ।

 

आवेदन शुल्क और अन्य शुल्क आरटीआई अधिनियम की धारा 6(1) की उप-धारा(1) और (5) की धारा 7 तहत सूचना देने के लिए शुल्क के रूप में नकद या चेक/डीडी/ बैंकर्स चेक/आईपीओ आवेदन शुल्क के साथ  वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, चेन्नई 600 018 के प्रति देय होगा ।। हालांकि, उन लोगों के संबंध में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जो यथोचित सरकार द्वारा निर्धारित जाए; ऐसा कोई शुल्क देय नहीं है।

5. अपील की प्रक्रिया

आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार इस कार्यालय का पहला अपीलीय प्राधिकारी है:  

श्रीमती देविका नायर, आईए एवं एएस, प्रधान महालेखाकार

 

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