लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह II
एएमजी II को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा. राज. क्षे. दिल्ली) के चार विभागों, अर्थात् व्यापार और कर, मोटर वाहन, उप-पंजीयक, राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्तियों के ऑडिट का काम सौंपा गया है। इन विभागों में 167 ऑडिटेबल यूनिट शामिल हैं। यह समूह आठ फील्ड पार्टियों के साथ काम करता है और इसमें नौ वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, ग्यारह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एक पर्यवेक्षक, तेरह वरिष्ठ लेखा परीक्षक और दो डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। 165 ऑडिटी यूनिट में से 60 यूनिट का 2018-19 के दौरान ऑडिट किया गया और 60 यूनिट का 2019-20 के दौरान ऑडिट करने की योजना है।
धारा और कार्य
सी. ए. जी. डी. पी. सी. अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत और प्रत्येक राज्य तथा विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में देय सभी प्राप्तियों का लेखा-परीक्षण करें और स्वयं को संतुष्ट करें कि इस संबंध में नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए खातों की ऐसी जांच करें जैसा वह उचित समझें और उस पर रिपोर्ट दें।