नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत ए.एम.जी.-I को 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 09 विभागों (लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग,
बिजली विभाग, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, दिल्ली अभिलेखागार, कला और संस्कृति विभाग सहित) के व्यय की लेखापरीक्षा सौंपी गई है। 
समूह के अधिकार क्षेत्र में लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की कुल संख्या 223 है, जिसमें 09 शीर्ष लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां और 214 लेखापरीक्षा 
इकाइयां शामिल हैं।
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