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31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए यह प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के प्रावधानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों, तथा उनसे संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। यह प्रतिवेदन दो भागों में विभाजित है, जिनमें चार अध्याय शामिल हैं। अध्याय 1 एवं 2 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि अध्याय 3 एवं 4 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं।