सामाजिक क्षेत्र को, सरकार तथा संस्थानों द्वारा वित्तपोषित राज्य के सरकारी कार्यालयों, सांविधिक निकायों एवं प्राधिकारियों के लेखों की स्थानीय लेखापरीक्षा सहित उनकी लेखापरीक्षा का संचालन सौंपा गया है, जिनके प्रति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संविधान की धारा 148 (3) व 149 के तहत निर्मित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, सेवा एवं शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी हैं तथा ऐसी अन्य लेखापरीक्षाओं का संचालन भी सौंपा गया है, जो संसद द्वारा बनाए गए विधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी हो I कुछ लेखापरीक्षा सहमति के आधार पर भी की जा सकती हैं I सामाजिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में 48664 इकाइयों से समाविष्ट 18 विभाग हैं (18 सर्वोच्च, 1047 लेखापरीक्षा इकाइयाँ व 47599 कार्यान्वयन इकाइयाँ), जिनकी लेखापरीक्षा के लिए जोखिम के घटते क्रम के आधार पर विभाग केन्द्रित तंत्र को अपनाया गया है I

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