सामान्य भविष्य निधि के बारे में
राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी वर्ग कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते के रखरखाव का कार्य को विभागों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II के दो कार्यालयों के बीच बांटा गया है। इन खातों के रखरखाव के लिए डी.बी.ए सेक्शन नामक कंप्यूटर यूनिट सहित 29 निधि अनुभाग हैं। निधि-1 अनुभाग फंड विंग का समन्वय अनुभाग है ।
वी.एल.सी. के बारे में
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) लेखा, पीएओ, सार्वजनिक कार्यों और वन प्रभागों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक और सहायक खातों से राज्य में खातों को संकलित करने के लिए जिम्मेदार है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किए गए खातों की सटीकता लेनदेन के सही वर्गीकरण पर निर्भर करती है। वित्तीय लेनदेन ठीक से दर्ज किये जाते हैं और खातों के उचित लेखाशीर्षों में आवंटित किए जाते हैं।
लेखे
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर लेखे को जिन प्रपत्रों में रखरखाव करना है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य शक्तियॉं तथा शर्ते) अधिनियम 1971 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यों तथा...
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24 Jul
निष्प्रयोज्य सामानों की बिक्री हेतु निविदा -
07 Jul
रिपोर्टो मुद्रण हेतु निविदा सूचना -
20 Jun
07.07.2025 से 06.07.2026 तक की अवधि के लिए ईपीएबीएक्स सिस्टम और टेलीफोन लाइन रखरखाव के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए सीमित निविदा जांच -
30 May
पुरानी अनुपयोगी/निष्क्रिय आईटी वस्तुओं के निपटान के लिए ई-नीलामी सूचना
- निष्प्रयोज्य सामानों की बिक्री हेतु निविदा (PDF, 1,017.5 KB)
- रिपोर्टो मुद्रण हेतु निविदा सूचना(PDF, 1.13 MB)
- 07.07.2025 से 06.07.2026 तक की अवधि के लिए ईपीएबीएक्स सिस्टम और टेलीफोन लाइन रखरखाव के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए सीमित निविदा जांच(PDF, 2.33 MB)
- पुरानी अनुपयोगी/निष्क्रिय आईटी वस्तुओं के निपटान के लिए ई-नीलामी सूचना(PDF, 96.16 KB)