सामान्य भविष्य निधि के बारे में
राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी वर्ग कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते के रखरखाव का कार्य को विभागों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II के दो कार्यालयों के बीच बांटा गया है। इन खातों के रखरखाव के लिए डी.बी.ए सेक्शन नामक कंप्यूटर यूनिट सहित 29 निधि अनुभाग हैं। निधि-1 अनुभाग फंड विंग का समन्वय अनुभाग है ।
वी.एल.सी. के बारे में
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) लेखा, पीएओ, सार्वजनिक कार्यों और वन प्रभागों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक और सहायक खातों से राज्य में खातों को संकलित करने के लिए जिम्मेदार है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किए गए खातों की सटीकता लेनदेन के सही वर्गीकरण पर निर्भर करती है। वित्तीय लेनदेन ठीक से दर्ज किये जाते हैं और खातों के उचित लेखाशीर्षों में आवंटित किए जाते हैं।
लेखे
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर लेखे को जिन प्रपत्रों में रखरखाव करना है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य शक्तियॉं तथा शर्ते) अधिनियम 1971 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यों तथा...
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अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबधित वर्ष 2024 हेतु गठित विभागीय जांच समिति (2nd DSC) का कार्यवृत -
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सूचना - पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स जीवन प्रमाण-पत्र के संबध में । -
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- निष्प्रयोज्य सामानों की बिक्री हेतु निविदा (PDF, 1.75 MB)
- वर्ष 2023-24 के लिए हिंदी और अंग्रेजी में वित्त और विनियोग खातों और एक नज़र में खातों की छपाई के लिए सीमित मुहरबंद निविदाएं/कोटेशन(PDF, 95.76 KB)
- Comprehensive Annual Maintenance Contract for the financial year 2024-25 for IT Hardware, Software, and its peripherals including UPS, structured Local Area Network, CCTV Camera and Biometric machines regarding.(PDF, 454.39 KB)