लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम-2007
(17.3 MB)
| अध्याेय | शीर्षक |
|---|---|
| अध्यांय-1 |
प्रारंभिक |
| अध्यांय-2 |
सामान्यि |
| अध्यांय-3 |
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा सीमा |
| अध्यांय-4 |
लेखापरीक्षा मानक के मार्गदर्शक सिद्धान्त |
| अध्यांय-5 |
वित्तीीय लेखापरीक्षा |
| अध्यांय-6 |
अनुपालन लेखापरीक्षा |
| अध्यांय-7 |
निष्पाीदन लेखापरीक्षा |
| अध्यांय-8 |
सरकारी स्था-पनाओं तथा कम्पानियों के अलावा अन्य निकायो तथा प्राधिकरणो की लेखापरीक्षा |
| अध्यांय-9 |
सरकारी कम्प-नियों की लेखापरीक्षा |
| अध्यांय-10 |
पंचायती राज संस्थांओं तथा शहरी स्था नीय निकायो की लेखापरीक्षा में सीएजी की भूमिका |
| अध्यांय-11 |
सूचना प्रौधोगिकी पर्यावरण में लेखापरीक्षा |
| अध्यांय-12 |
लेखापरीक्षा प्रमाण |
| अध्यांय-13 |
लेखापरीक्षा संचालन |
| अध्यांय-14 |
लेखापरीक्षा टिप्पनणियां तथा निरीक्षण रिपोर्ट |
| अध्यांय-15 |
लेखापरीक्षा रिपोर्टे |
| अध्यांय-16 |
सरकारी लेखाकरण के सामान्यि सिद्धान्त |
| अध्यांय-17 |
विशेष प्रावधान 67 |
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य , शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्याै 56) की धारा 23 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्न1लिखित विनियम बनाते है।