सूचना का अधिकार अधिनियम
निम्नलिखित विवरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में आवश्यक सूचना प्रसारित करने हेतु है। हालांकि, किसी भी प्रकार से उपयोग करने से पहले इसे पीआईओ से सत्यापित कराना उचित है।
आवेदन को फाईल करने की प्रक्रिया
यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में अथवा अंग्रेजी या हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नीचे दी गई प्रक्रिया 3 में उल्लिखित शुल्क के साथ अनुरोध कर सकता है।
आवेदन पत्र का प्रारूप
आवेदक को पत्राचार हेतु स्पष्ट रूप से अपना नाम(स्त्री/पुरुष) और पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) और (स्त्री/पुरुष) आवश्यक विशिष्ट जानकारी, यदि संभव हो तो संख्या व दिनांक आदि के साथ, का उल्लेख करना चाहिए।
शुल्क
- शुल्क का भुगतान उचित रसीद के साथ नकद में अथवा बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा पीएओ, म.ले(ले. एवं हक), तेलंगाना, हैदराबाद के पक्ष में किया जा सकता है। यह केवल
आर सी बी और के आई, हैदराबाद से संबंधित है।
शुल्क की मात्रा :- धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध को उपरोक्त वर्णित माध्यम से दस रुपये के आवेदन शुल्क के साथ देना होगा। अन्यथा अनुरोध को वैध अनुरोध नहीं माना जाएगा और कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी।
उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:
- निर्मित या प्रति बनाए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (A-4 या A-3 आकार के पृष्ठ)
- बड़े आकार के पृष्ठों में एक प्रति का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
- नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत और
- अभिलेखों के निरीक्षण हेतु, पहले घंटे के निःशुल्क, और प्रत्येक आगामी घंटे के लिए पांच रुपये का शुल्क।
आवेदन और शुल्क की प्राप्ति की व्यवस्था
आवेदन और शुल्क की प्राप्ति की व्यवस्था संस्थान के प्रशासन स्कंध में की गई है। आवेदक 3(a) की प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित शुल्क प्रेषित भी कर सकता है।
अपील एवं अपीलीय प्राधिकरण आदि, यदि कोई हो तो
सीपीआईओ/पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील आरटीआई, अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। सुश्री सी शैलजा, भा.ले एवं ले.प.से - प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान, हैदराबाद प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।