आरटीआई अधिनियम 2005: - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत, इस कार्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी श्री नरोत्तम मोयल, निदेशक (प्रशासन) हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु "वित सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर” के पक्ष में रु 10 / - (आवेदन केवल दस रुपए), का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या के भारतीय पोस्टल ऑर्डर के साथ आवेदन संलग्न करके प्राप्त की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी: - सुश्री तृप्ति गुप्ता, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय, द्वितीय तल, मुख्यालय भवन, उत्तर पश्चिम रेलवे, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -302017 हैं।

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