अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा एवं उनके अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी निम्नलिखित जांच और लेखा परीक्षा के लिए उतरदायी  हैं: -

1. भारत सरकार (रेलवे बोर्ड) और महाप्रबंधक द्वारा प्रदत्त उत्तर पश्चिमी रेलवे से संबंधित जारी वित्तीय संस्वीकृतियां;

2. महाप्रबंधक द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों के तहत जारी किए गए सामान्य आदेश;

3. रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकृत अनुमानों का आवंटन;

4. रेलवे के विस्तृत लेखे यह देखने के लिए कि ये सही तरीके से तैयार किए गए हैं और उचित प्रारूप में हैं, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लेखों एवं वर्गीकरण के प्रारूपों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, आंतरिक जांच की प्रणाली पर्याप्त और कुशल है तथा विनियोजन या पुन: विनियोजन महाप्रबंधक या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अनुमोदित एवं उचित है ;

5. रेलवे की आय और अन्य प्राप्तियाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क एकत्र किए गए हैं और रेलवे के राजस्व में ठीक से जमा किए गए हैं;

6. रेलवे प्रशासन के निपटान में रखे गए गुप्त कोष से व्यय; तथा

7. शेष राशि (बकायों) और रेलवे के विनियोग लेखों की वार्षिक समीक्षा और उनके बकायों को प्रमाणित करना और स्टेशनों और कार्यकारी कार्यालयों के खातों का समय-समय पर निरीक्षण करना;

 

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