• नई दिल्ली कार्यालय में समितियां

क.क्रय समिति (>25000 से 2,50,000) में तीन सदस्य होते हैं यानी (i) व.ले.प.अ., रिपोर्ट, (ii) व.ले.प.अ.,(ईए), और (iii) व.ले.प.अ., (प्रशा- II)

ख. क्रय समिति: (> 2,50,000 से 25,00,000)  में तीन सदस्य होते हैं अर्थात (i) निदेशक (निरीक्षण/ईए), (ii) व.ले.प.अ., (रिपोर्ट) और (iii) व.ले.प.अ., (प्रशा- I)

ग. वेतन निर्धारण समिति  में तीन सदस्य होते हैं अर्थात (i) सुश्री दया चालिया, व.ले.प.अ., (ii)  श्री विक्रम नागपाल, व.ले.प.अ., और (iii) सुश्री कुमारी प्रियंका, स.ले.प.अ.,

  • कोलकाता शाखा कार्यालय में समितियाँ:
  1. प्रशासन का सुदृढ़ीकरण - सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के एफआर 56 (जे) और नियम 48 के तहत आवधिक समीक्षा- समीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में इस कार्यालय के निदेशक / उप निदेशक और वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) की समीक्षा समिति और एफआर 56 (जे) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत आवधिक समीक्षा के लिए महानिदेशक के अनुमोदन से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (स्थापना) को शामिल करते हुए एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है।
  2. यौन उत्पीड़न समिति::यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है, जिसमें श्रीमती तनुश्री विश्वास, उप निदेशक, श्री अभिजित जाना, व.ले.प.अ. और सुश्री चंद्रानी सिंह, स.ले.प.अ. शामिल हैं।
  3. आपदा प्रबंधन समिति : इस कार्यालय के निदेशक / उप निदेशक के साथ एक आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख/अध्यक्ष और व.ले.प.अ.(प्रशासन), व.ले.प.अ.(आईटी सेल) और व.ले.प.अ.(ओएडी) समिति के अन्य तीन सदस्यों के रूप में गठन किया गया।
  4. स्थानीय क्रय समिति : व.ले.प.अ.  (प्रशासन), स.ले.प.अ.  (आईटीसेल) और व.ले.प.अ.(ओ ए। डी) को शामिल कर एक स्थानीय क्रय समिति का गठन किया गया है।
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