लेखापरीक्षा का क्षेत्राधिकार
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), बेंगलूरु निम्नलिखित कार्यों के लिए ज़िम्मेदार है:
1. प्रत्यक्ष कर विभाग: आयकर विभाग, कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों की लेखापरीक्षा
2. अप्रत्यक्ष कर विभाग: जीएसटी और सीमाशुल्क की लेखापरीक्षा
3. केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा: डीपीसी अधिनियम की धारा 13,14,15, 19(2) और 20(1) के तहत केंद्रीय सरकार विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा और केंद्रीय व्यय एवं केंद्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके लिए प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) प्रधान लेखापरीक्षक होते हैं। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के मामले में भी प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) उप लेखापरीक्षक का कार्य करते हैं।