प्रस्तावना : ऑडिट प्रबंधन समूह-I (ऑडिट-II)
ऑडिट प्रबंधन समूह-I (ऑडिट-II), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग तथा परिवहन विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों के लेखापरीक्षण हेतु उत्तरदायी है।
यह समूह इन विभागों का अनुपालन लेखापरीक्षण (Compliance Audit) तथा निष्पादन लेखापरीक्षण (Performance Audit) संपादित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग मितव्ययिता (Economy), दक्षता (Efficiency) एवं प्रभावशीलता (Effectiveness) के सिद्धांतों के अनुरूप तथा प्रचलित अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह समूह लेखापरीक्षण के माध्यम से सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है तथा अपने लेखापरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के कार्यकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को बढ़ावा देता है।

