निम्नलिखित सांविधिक लेखा परीक्षा कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मणिपुर को सौंपा गया है -

 

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 20 के तहत राज्य सरकार के विभागों के व्यय और राजस्व का लेखा परीक्षा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त, राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सिविल), राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) और राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) पर रिपोर्ट तैयार करना।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।

हरियाणा सरकार के वित्त और विनियोग खातों और विश्व बैंक की परियोजनाओं के खातों को प्रमाणित करना।

राज्य लोक लेखा आयोग की कार्यप्रणाली पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) की कंडिकाएं की जांच में राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति (पीएसी) की सहायता करना] राज्य वित्त, लेखा परीक्षा रिपोर्ट सिविल, राजस्व प्राप्ति पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और राज्य विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की जांच करना।

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