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31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों हेतु यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में संबंधित विभागों सहित राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं। यह प्रतिवेदन दो भागों में है जिसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं।