यह कार्यालय राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों का अनुपालन करता है। हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने के उद्देश्य से और दिन-प्रतिदिन के काम में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। । कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रयोग में आ रही रुकवटों का निषेध करना हिंदी कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की स्कीम “हिंदी प्रशिक्षण योजना” के माध्यम से हिन्दी अनुभाग सभी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दे रही है। जिन अधिकारियों को योजना से लाभ हुआ है, उन्हें अपने कार्यस्थल में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही के बाद राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की एक बैठक भी आयोजित की जाती है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा नियम संख्या 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाता है।

यह कार्यालय हर साल हिंदी पखवाड़ा मनाता है। इन कार्यक्रमों में, विभिन्न सेमिनार, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं।

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