प्रशासन
सी.प्रशा/2013-14 दि.24.02.2014
कार्यालय आदेश
विष्यः ग्रुप बी एवं सी स्टॉफ के स्थानांतरण एवं पद तैनाति के संबंध में दिशा- निर्देश।
पत्र सं.10.स्टॉफ (नियुक्ति-11) 63-2013 दिनांक.06.01.2014 के तहत जारी मुख्यालय के परिपत्र सं.1.स्टॉफ/ विगं/2014 दिनांक में दिए अनुदेशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण एवं पद तैनाति बोर्ड का गठन किया गया है। स्थानांतरण एवं पद तैनाति बोर्ड का गठन निम्निलिखित प्रकार है।
बोर्ड ने तदनुसार चर्चा की एवं निम्नलिखित दिशा निर्देशों को तैयार किया है।
स्थानांतरण एवं तैनाति बोर्ड के सदस्य वर्ष में एक बार मिलेगें एवं जब कभी भी आवश्यकता हो तो जरूरत के आधार पर मिल सकते हैं।
- ग्रुप बी एण्ड सी के अधिकारियों को समान्यतः उनके पद पर 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व पद से स्थानांत्रित ना किया जाए।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के रिपोर्टस ग्रुप से निरीक्षण ग्रुप/प्रशासन अथवा विपरीत क्रम से स्थानांतरण हेतु अनुरोध संबंधित ग्रुप अधिकारी द्वारा संस्तुत करवा कर प्रशासन को अग्रेषित किया जाए। अनुरोध को उचित निर्देश हेतु बोर्ड़ के सामने रखा जाए।
1 |
ग्रुप बी(राजपत्रित) का अन्तर कार्यालयीन स्थानंतरण/ तैनाति |
1.निदेशक(रिपोर्टस)अध्यक्ष 3.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी-सदस्य |
2 |
ग्रुप बी(अराजपत्रित) एवं ग्रुप सी के कर्मचारियों का अन्तर कार्यालयीन स्थानांतरण/तैनाति |
1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रिपोर्टस)- अध्यक्ष |
बोर्ड ने तदनुसार चर्चा की एवं निम्नलिखित दिशा निर्देशों को तैयार किया है।
स्थानांतरण एवं तैनाति बोर्ड के सदस्य वर्ष में एक बार मिलेगें एवं जब कभी भी आवश्यकता हो तो जरूरत के आधार पर मिल सकते हैं।
- ग्रुप बी एण्ड सी के अधिकारियों को समान्यतः उनके पद पर 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व पद से स्थानांत्रित ना किया जाए।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के रिपोर्टस ग्रुप से निरीक्षण ग्रुप/प्रशासन अथवा विपरीत क्रम से स्थानांतरण हेतु अनुरोध संबंधित ग्रुप अधिकारी द्वारा संस्तुत करवा कर प्रशासन को अग्रेषित किया जाए। अनुरोध को उचित निर्देश हेतु बोर्ड़ के सामने रखा जाए।
- एक ग्रुप में स्थानांत्रित /तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को परस्पर ग्रुप/ स.ले.प.द/ मुख्य कार्यालय पर संबंधित ग्रुप अधिकारी द्वारा बदला जा सकता है और इस संबंध में बोर्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।
.
- भा.ले.एवं ले.प.वि के पूनर्गठन की तिथि अक्टूबर 2011 से अधिकारियों/ कर्मचारियों को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही ग्रुप में नहीं रखा जा सकता, अभिलिखित आधार को छोड़कर।
- अधिकारी/कर्मचारी जिनकी अधिवर्षित हेतु केवल 2 वर्ष की सेवा बची है उनको एक ग्रुप से दूसरे में स्थानांत्रित नहीं किया जाए।
- अधिकारियों/ कर्मचारियों की तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता, धारण/ स्थानांतरण एवं तैनाति के मामले में आदेश स्वीकृति प्राधिकारी जैसे कि, उप निदेशक (प्रशा)/ प्र.नि.वा.ले.प द्वारा जारी किए जाएंगें। ये आदेश बोर्ड के सामने सूचना हेतु रखे जाएं।
- प्रशासन ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों की विस्तृत सूचना तैयार करेगा जिन्होने एक ही ग्रुप में पांच वर्ष से अधिक काम किया है और स्थानांतरण एवं पद तैनाति बोर्ड के सामने अगली बैठक के दौरान प्रस्तुत करेगा।
निदेशक (प्रशा)
प्रतिलिपिः
1.स्थानांतरण एवं तैनाति बोर्ड के सभी सदस्य
2.प्र.नि.वा.ले.प/निदेशक (रि)/उप निदेशक (प्रशा) के नि.स
3. नोटिस बोर्ड