लेखापरीक्षा अधिदेश

IA&AD का ऑडिट अधिदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में परिकल्पना की गई है कि सीएजी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और संघ, राज्यों और किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य सरकार के खातों से संबंधित भारत के सीएजी की रिपोर्ट क्रमशः राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें प्रत्येक के सामने रखेगी। संसद का सदन/राज्यों का विधानमंडल। वैधानिक स्थिति सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें), अधिनियम 1971 के तहत स्थापित की गई है। लेखा परीक्षा और लेखा पर सीएजी के विनियम, 2007 आईए और एडी द्वारा किए गए विभिन्न लेखा परीक्षा पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

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