Administration
सी.प्रशा/2013-14 दि.24.02.2014
कार्यालय आदेश
विष्यः ग्रुप बी एवं सी स्टॉफ के स्थानांतरण एवं पद तैनाति के संबंध में दिशा- निर्देश।
पत्र सं.10.स्टॉफ (नियुक्ति-11) 63-2013 दिनांक.06.01.2014 के तहत जारी मुख्यालय के परिपत्र सं.1.स्टॉफ/ विगं/2014 दिनांक में दिए अनुदेशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण एवं पद तैनाति बोर्ड का गठन किया गया है। स्थानांतरण एवं पद तैनाति बोर्ड का गठन निम्निलिखित प्रकार है।
बोर्ड ने तदनुसार चर्चा की एवं निम्नलिखित दिशा निर्देशों को तैयार किया है।
स्थानांतरण एवं तैनाति बोर्ड के सदस्य वर्ष में एक बार मिलेगें एवं जब कभी भी आवश्यकता हो तो जरूरत के आधार पर मिल सकते हैं।
- ग्रुप बी एण्ड सी के अधिकारियों को समान्यतः उनके पद पर 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व पद से स्थानांत्रित ना किया जाए।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के रिपोर्टस ग्रुप से निरीक्षण ग्रुप/प्रशासन अथवा विपरीत क्रम से स्थानांतरण हेतु अनुरोध संबंधित ग्रुप अधिकारी द्वारा संस्तुत करवा कर प्रशासन को अग्रेषित किया जाए। अनुरोध को उचित निर्देश हेतु बोर्ड़ के सामने रखा जाए।
1 |
ग्रुप बी(राजपत्रित) का अन्तर कार्यालयीन स्थानंतरण/ तैनाति |
1.निदेशक(रिपोर्टस)अध्यक्ष 3.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी-सदस्य |
2 |
ग्रुप बी(अराजपत्रित) एवं ग्रुप सी के कर्मचारियों का अन्तर कार्यालयीन स्थानांतरण/तैनाति |
1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रिपोर्टस)- अध्यक्ष |
बोर्ड ने तदनुसार चर्चा की एवं निम्नलिखित दिशा निर्देशों को तैयार किया है।
स्थानांतरण एवं तैनाति बोर्ड के सदस्य वर्ष में एक बार मिलेगें एवं जब कभी भी आवश्यकता हो तो जरूरत के आधार पर मिल सकते हैं।
- ग्रुप बी एण्ड सी के अधिकारियों को समान्यतः उनके पद पर 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व पद से स्थानांत्रित ना किया जाए।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के रिपोर्टस ग्रुप से निरीक्षण ग्रुप/प्रशासन अथवा विपरीत क्रम से स्थानांतरण हेतु अनुरोध संबंधित ग्रुप अधिकारी द्वारा संस्तुत करवा कर प्रशासन को अग्रेषित किया जाए। अनुरोध को उचित निर्देश हेतु बोर्ड़ के सामने रखा जाए।
- एक ग्रुप में स्थानांत्रित /तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को परस्पर ग्रुप/ स.ले.प.द/ मुख्य कार्यालय पर संबंधित ग्रुप अधिकारी द्वारा बदला जा सकता है और इस संबंध में बोर्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।
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- भा.ले.एवं ले.प.वि के पूनर्गठन की तिथि अक्टूबर 2011 से अधिकारियों/ कर्मचारियों को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही ग्रुप में नहीं रखा जा सकता, अभिलिखित आधार को छोड़कर।
- अधिकारी/कर्मचारी जिनकी अधिवर्षित हेतु केवल 2 वर्ष की सेवा बची है उनको एक ग्रुप से दूसरे में स्थानांत्रित नहीं किया जाए।
- अधिकारियों/ कर्मचारियों की तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता, धारण/ स्थानांतरण एवं तैनाति के मामले में आदेश स्वीकृति प्राधिकारी जैसे कि, उप निदेशक (प्रशा)/ प्र.नि.वा.ले.प द्वारा जारी किए जाएंगें। ये आदेश बोर्ड के सामने सूचना हेतु रखे जाएं।
- प्रशासन ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों की विस्तृत सूचना तैयार करेगा जिन्होने एक ही ग्रुप में पांच वर्ष से अधिक काम किया है और स्थानांतरण एवं पद तैनाति बोर्ड के सामने अगली बैठक के दौरान प्रस्तुत करेगा।
उप निदेशक (प्रशा)
प्रतिलिपिः
1.स्थानांतरण एवं तैनाति बोर्ड के सभी सदस्य
2.प्र.नि.वा.ले.प/निदेशक (रि)/उप निदेशक (प्रशा) के नि.स
3. नोटिस बोर्ड
OFFICE ORDER
Sub:- Guidelines on Transfer and posting of Group B and C Staff.
In accordance with the instructions contained in Headquarters circular No. 1-Staff wing/2014 dated issued in letter No.10-Staff (APP-II) 63-2013 dated 6.1.2014 the Transfer and Posting Board is formed with immediate effect. The composition of the Transfer and Posting Board is as under:
The Board accordingly deliberated and framed the following broad guidelines:
Members of the Transfer and Posting Board may meet once in a year and may meet on need basis as and when required.
The Group B & C Officers should not be normally transferred from a particular post before elapse of 2(two) years.
Request for transfer of officers/ officials from Reports Group to Inspection
Intra Office Transfer/Posting of Group B (Gazetted)
Director(Reports)-Chairman
Deputy Director(Admn)-Member
Sr. Audit Officer (Admn) – Member
Intra Office Transfer/Posting of Group B (Non Gazetted) and Group C staff
Sr. Audit Officer (Reports) – Chairman
Sr. Audit Officer (Admn) – Member
Sr. Audit Officer (Inspection) – Member
The Board accordingly deliberated and framed the following broad guidelines:
Members of the Transfer and Posting Board may meet once in a year and may meet on need basis as and when required.
The Group B & C Officers should not be normally transferred from a particular post before elapse of 2(two) years.
Request for transfer of officers/ officials from Reports Group to Inspection Group/Administration and vice-versa should be forwarded duly recommended by the concerned Group Officer to Administration. The requests should be placed before the Board for appropriate direction.
Officers/ officials transferred/posted to one Group may be interchanged within the Group to any LAPs/Main Office by the concerned Group Officer and need not be submitted to the Board
Officers/ officials may not be retained in one Group for more than 5 years from
the date of restructuring of the IA&AD, i.e. October 2011 except on grounds
which should be recorded.
Officers/ officials who are left with two years of service for superannuation may
not be normally transferred from one Group to another.
In case of administrative exigencies, the retention/ transfer and posting of officers/officials will be ordered by the Accepting Authority, viz., Dy. Director (Admn)/ Pr.DCA. Such orders should be placed before the Board for information.
Administration shall prepare Data/ details regarding officers/officials who have served more than 5 years in the same Group and submit the same to Transfer and Posting Board during the next meeting.
Any modification/amendment to these broad guidelines will be uploaded on the official website.
Sd/-
उप निदेशक (प्रशा)
Copy to:
All the Members of the Transfer and
Posting Board.
PA to PDCA / Director (R)/
Dy. Director (A)
Notice Board