यह खंड राजपत्रित अधिकारियों और पूर्व रेलवे के हेड-क्वार्टर कार्यालय के गैर-राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित लेनदेन का लेखा-परीक्षण करता है, भविष्य निधि, लेखा परीक्षा, दक्षिण रेलवे और मध्य रेलवे के प्रधान निदेशकों के खाते

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