पहचान

पेंशनर का अधिकार है कि वह अपने पेंशन लाभों तथा भविष्य निधि की बकाया देय का त्वरित समाधान प्राप्त करें।

जागरूक

प्राधिकार की संवीक्षा एवं प्राधिकृत करना हमारी जिम्मेदारी के रूप में।

प्रमाण

सेवा की उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करने और बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता ।

संकल्प 

सभी प्रकरणों की प्राप्ति के दो महिनो के भीतर पेंशन लाभ और भविष्य निधि के देय प्राधिकृत करना।

संबंधित प्राधिकरणों  को एक माह के भीतर कमियों और दोषों के संबंध में संबोधित करने और लाभार्थियों को इस तरह की कार्रवाई के बारे में सूचित करना।

एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायत मामलों की प्राप्ति स्वीकार करना।

सेवानिवृत्ति के परिलाभों से सबंधित प्राप्त शिकायतों का दो माह की अवधि में अंतिम उत्तर प्रस्तुत करना।

सामान्य भविष्य निधि लेखा की विसंगतियों से संबंधित पत्राचार का इनकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर अंतिम उत्तर प्रस्तुत करना ।

हम आगे संकल्प लेते है।

सभी हितधारकों के लिए प्रक्रियाओें और कार्यविधियों के बारे में ज्ञान और सूचना का उचित रूप से प्रसार करना।

महालेखाकार(लेखा व हकदारी), जम्मू व कश्मीर को इस दिन दिया गया।

इनमें से किसी भी संकल्प की पूर्ति न होने की स्थिति में निवारण हेतु एक माह में सम्बन्धित उपमहालेखाकार की जानकारी में लाया जा सकता हैं।