यह किसके लिए देय है -

  • जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मर जाता है, तो परिवार को पारिवारिक पेंशन देय होती है।
  • परिवार पेंशन के उद्देश्य के लिए परिवार का मतलब है -
    • पत्नी पति।
    • अविवाहित बेटों / बेटियों की उम्र 25 वर्ष तक।
    • ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति न तो एक विधवा / विधुर और न ही एक बच्चे, विधवा या तलाकशुदा बेटी को छोड़ देता है और फिर माता-पिता परिवार पेंशन की सामान्य दर के हकदार हैं।
    • विधवा / विधुर के मामले में छोड़कर, परिवार पेंशन का अनुदान रुपये की आय मानदंडों की शर्त के अधीन है। 2,550 / - प्रति माह।
    • परिवार की पेंशन एक समय में केवल एक व्यक्ति को देय है, जुड़वां बच्चों और एक से अधिक विधवाओं के संबंध में, यदि सरकारी कर्मचारी मुस्लिम है और दूसरों के संबंध में, पारिवारिक पेंशन कानूनी पत्नी और अन्य पत्नियों के बच्चों के लिए देय है अवैध विवाह के मामले में।
    • पारिवारिक पेंशन के लिए कोई नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है।