भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) भारत के संविधान के अनुच्छेद 149-151 और CAG के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत राज्य सरकारों के खातों को संकलित करने के लिए जिम्मेदार है। इन प्रावधानों के तहत वह इन प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार (लेखा और प्रवेश पत्र) के माध्यम से राज्य सरकारों के मासिक और वार्षिक खातों को संकलित करता है।