लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम-2007 (17.3 MB)
अध्याेय | शीर्षक |
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अध्यांय-1 ![]() |
प्रारंभिक |
अध्यांय-2 ![]() |
सामान्यि |
अध्यांय-3 ![]() |
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा सीमा |
अध्यारय-4 ![]() |
लेखापरीक्षा मानक के मार्गदर्शक सिद्धान्त |
अध्याीय-5 ![]() |
वित्तीीय लेखापरीक्षाt |
अध्याीय-6 ![]() |
अनुपालन लेखापरीक्षा t |
अध्याीय-7 ![]() |
निष्पाीदन लेखापरीक्षा |
अध्यााय-8 ![]() |
सरकारी स्था-पनाओं तथा कम्पानियों के अलावा अन्य निकायो तथा प्राधिकरणो की लेखापरीक्षा |
अध्याीय-9 ![]() |
सरकारी कम्प-नियों की लेखापरीक्षा |
अध्याीय-10 ![]() |
पंचायती राज संस्थांओं तथा शहरी स्था नीय निकायो की लेखापरीक्षा में सीएजी की भूमिका |
अध्याीय-11 ![]() |
सूचना प्रौधोगिकी पर्यावरण में लेखापरीक्षा |
अध्यारय-12 ![]() |
लेखापरीक्षा प्रमाण |
अध्यारय-13 ![]() |
लेखापरीक्षा संचालन |
अध्यारय-14 ![]() |
लेखापरीक्षा टिप्पनणियां तथा निरीक्षण रिपोर्ट |
अध्यारय-15 ![]() |
लेखापरीक्षा रिपोर्टे |
अध्यारय-16 ![]() |
सरकारी लेखाकरण के सामान्यि सिद्धान्त |
अध्याीय-17 ![]() |
विशेष प्रावधान 67 |
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य , शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्याै 56) की धारा 23 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्न1लिखित विनियम बनाते है।