प्रधान महालेखाकार, पंजाब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C & AG) के अधीन कार्य करता है, जो भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के वारंट द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक प्राधिकरण है। भारत सरकार के प्रावधानों (लेखा परीक्षा और लेखा) आदेश, 1936 के रूप में भारत सरकार (अनंतिम संविधान) के आदेश, 1947 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार, C & AG के पास नियमों को फ्रेम करने और देने की शक्ति है सभी मामलों में दिशा-निर्देश खातों के ऑडिट से संबंधित है, जिसके लिए वह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद -144 से 151 अप के प्रावधानों से लिए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 (3) और 149 के तहत C & AG's (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 1971 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

लेखा रखरखाव के लिए जनादेश

C & AG का DPC अधिनियम, 1971 संघों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों के खातों के संकलन के संबंध में C & AG के उत्तरदायित्वों से संबंधित है।

प्रावधानों के तहत, C & AG राज्यों के खातों को संकलित करता है, ऐसे खातों को राज्यों के खातों के संकलन के संबंध में रखता है जो आवश्यक हो सकते हैं और हर साल विनियोग खाते और वित्त खाते तैयार करते हैं।

विनियोग एवं वित्त खातों को भारत के C & AG द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।